सविधान के सभी अनुच्छेद Part -1and 2 (All Articles of the Constitution Part -1and 2)

🍀सविधान के सभी अनुच्छेद Part -1

▪अनुच्छेद 1 :- संघ कानाम और राज्य क्षेत्र

▪अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

▪अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन

▪अनुच्छेद 4:- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां

▪अनुच्छेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

▪अनुच्छेद 6 :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता

▪अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता

▪अनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता

▪अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना

▪अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

▪अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन

▪अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा

▪अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां

▪अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानता

▪अनुच्छेद 15 :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध

▪अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता

▪अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत

▪अनुच्छेद 18 :- उपाधीयों का अंत

▪अनुच्छेद 19 :- वाक् की स्वतंत्रता

▪अनुच्छेद 20 :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

▪अनुच्छेद 21 :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता

▪अनुच्छेद 21 क :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार

▪अनुच्छेद 22 :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण

▪अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम

▪अनुच्छेद 24 :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत

▪अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता

▪अनुच्छेद 26 :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

▪अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

▪अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

▪अनुच्छेद 32 :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार

▪अनुच्छेद 36 :- परिभाषा

▪अनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठन

▪अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठन

▪अनुच्छेद 48क :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा

▪अनुच्छेद 49:- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

▪. 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण

🍀सविधान के सभी अनुच्छेद Part - 2 

▪अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

▪अनुच्छेद 51क :- मूल कर्तव्य

▪अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति

▪अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति

▪अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन

▪अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती

▪अनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधि

▪अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

▪अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए

▪अनुच्छेद 59 :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते

▪अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ

▪अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

▪अनुच्छेद 62 :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां

▪अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति

▪अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना

▪अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य

▪अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन

▪अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि

▪अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन

▪अनुच्छेद69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ

▪अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन

▪अनुच्छेद 71 . :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय

▪अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति

▪अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

▪अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

▪अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में उपबंध

▪अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी

▪अनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन

▪अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य

▪अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन

▪अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना

▪अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना

▪अनुच्छेद 83 :- संसद के सदनो की अवधि

▪अनुच्छेद 84 :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता

▪अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन

▪अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण

▪अनुच्छेद 88 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार

▪अनुच्छेद 89 :-राज्यसभा का सभापति और उपसभापति

▪अनुच्छेद 90 :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना

▪अनुच्छेद 91 :-सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति

▪अनुच्छेद 92 :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना

▪अनुच्छेद 93 :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
▪अनुचित 94 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना

▪अनुच्छेद 95 :- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां 

▪अनुच्छेद 96 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना

▪अनुच्छेद 97 :- सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते

▪अनुच्छेद 98 :- संसद का सविचालय

▪अनुच्छेद 99 :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

▪अनुच्छेद 100 - संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

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